Tax Free Pension , वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगी 60,000 रुपये की टैक्स फ्री मासिक पेंशन, 10 साल के लिए यहां करें निवेश

Tax Free Pension: पीपीएफ नियम: अगर आप पीपीएफ के नियमों को ध्यान से पढ़ें और उन नियमों के अनुसार एक स्मार्ट निवेशक की तरह निवेश करें, तो आप रिटायरमेंट के बाद एक अच्छी टैक्स-फ्री पेंशन पाने के लिए इस सरकारी खाते का इस्तेमाल कर सकते हैं।

Tax Free Pension

नियमित आय के रूप में पीपीएफ: पोस्ट ऑफिस की लोकप्रिय छोटी बचत योजनाओं में से एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड को रिटायरमेंट स्कीम के रूप में भी जाना जाता है। इस स्कीम की मैच्योरिटी 15 साल होने के कारण, कई नौकरीपेशा लोग इसमें निवेश करते हैं, ताकि वे रिटायरमेंट के लिए कुछ फंड जुटा सकें।

लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका इस्तेमाल न केवल एक बड़ा फंड बनाने के लिए, बल्कि पेंशन इनकम के लिए भी किया जा सकता है। अगर आप पीपीएफ के नियमों को ध्यान से पढ़ें और उन नियमों के अनुसार एक स्मार्ट निवेशक की तरह निवेश करें, तो आप रिटायरमेंट के बाद एक अच्छी टैक्स-फ्री पेंशन पाने के लिए इस सरकारी खाते का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जानिए कैसे…..

Tax Free Pension पीपीएफ बढ़ाने के नियम

पब्लिक प्रोविडेंट फंड की मैच्योरिटी अवधि 15 साल है। लेकिन आप इसे 5-5 साल की बढ़ोतरी (पीपीएफ एक्सटेंड रूल्स) में जब तक चाहें तब तक जारी रख सकते हैं। यानी आप स्कीम को 20 साल या 25 साल या 30 साल या 35 साल तक जारी रख सकते हैं। मैच्योरिटी के बाद आप निवेश जारी रखकर या बिना कुछ निवेश किए इसे एक बार में 5 साल के लिए बढ़ा सकते हैं।

अगर आप बिना कुछ निवेश किए मैच्योरिटी के बाद इस स्कीम को जारी रखते हैं तो खाते में मौजूद फंड पर मौजूदा ब्याज दर के हिसाब से ब्याज मिलता रहेगा। अगर आप निवेश करते हैं तो यह स्कीम मैच्योरिटी से पहले की तरह ही रिटर्न देती रहेगी। आपको बता दें कि फिलहाल इस स्कीम पर ब्याज दर 7.1 फीसदी सालाना है।

विस्तार पर निकासी के नियम

मान लीजिए कि आप स्कीम के मैच्योर होने पर पैसे नहीं निकालते और इसे 5 साल के लिए बढ़ा देते हैं। पहले मामले में आप बिना कुछ निवेश किए मैच्योरिटी के बाद बढ़ा देते हैं। दूसरे मामले में आप विस्तारित अवधि के दौरान पहले की तरह ही निवेश जारी रखते हैं। पहले मामले में आप विस्तारित 5 साल में हर साल एक बार पूरी रकम निकाल सकते हैं। जबकि दूसरे मामले में आप हर साल 60 फीसदी तक पैसा निकाल सकते हैं (PPF निकासी नियम)।

रिटायरमेंट से पहले फंड तैयार करें

मान लीजिए आपने PPF अकाउंट में निवेश करना शुरू कर दिया है। अगर आप 35 साल की उम्र में भी इस स्कीम में निवेश करना शुरू करते हैं तो आपके पास 15 साल की मैच्योरिटी के बाद भी इस स्कीम को 10 साल के लिए बढ़ाने का विकल्प होगा। यानी आप इस स्कीम को 25 साल तक चला सकते हैं, जब आपकी उम्र 60 साल होगी।

PPF में एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1.50 लाख रुपये जमा करने का नियम है। अगर आप अपने अकाउंट में हर साल 1.50 लाख रुपये जमा करते हैं तो 7.1 फीसदी ब्याज दर के हिसाब से 15 साल की मैच्योरिटी पर हर अकाउंट में 40,68,209 रुपये की रकम होगी। मान लीजिए आप इस तरह 5 साल और यानी अगले 10 साल तक निवेश जारी रखते हैं तो 25 साल बाद हर अकाउंट में 1 करोड़ रुपये होंगे।

रिटायरमेंट के बाद मिलेगी टैक्स फ्री पेंशन

अब आपके रिटायरमेंट का समय आ गया है। ऐसे में आप बिना निवेश किए पीपीएफ अकाउंट को 5 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं। आपके अकाउंट में मौजूद 1 करोड़ के फंड पर ब्याज मिलता रहेगा। अगर ब्याज दर मौजूदा दर के बराबर यानी 7.1 फीसदी मान ली जाए तो हर अकाउंट पर सालाना 7,31,300 रुपये का ब्याज जुड़ेगा।

अगर एक्सटेंशन पर निकासी के नियमों पर गौर करें तो अगर आप बिना कुछ निवेश किए अकाउंट को जारी रखते हैं तो आप एक्सटेंडेड 5 सालों में हर साल एक बार पूरा फंड निकाल सकते हैं। ऐसे में अगर आप सिर्फ ब्याज का पैसा निकालते हैं तो आप हर साल 7,31,300 रुपये निकाल सकते हैं, जो कि मासिक आधार पर करीब 60,000 रुपये (60,917 रुपये) होगा। वहीं, इस निकासी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

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