Post Office Scheme: हर महीने 1,000 निवेश करें और पाएं 8,24,641 रुपये की मैच्योरिटी राशि, जानें कैसे

Post Office Scheme: अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के जरिए अपने बच्चे के भविष्य के लिए ढेर सारा पैसा बचाना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम आपके लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकती है। हर महीने 1,000 रुपये जमा करके आप इसमें 8 लाख रुपये से ज्यादा जोड़ सकते हैं।

Post Office Scheme

पोस्ट ऑफिस स्कीम: जब भी सरकारी योजनाओं में निवेश की बात आती है तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) का नाम जरूर आता है। यह पोस्ट ऑफिस की पॉपुलर स्कीम में से एक है। सरकार की गारंटी वाली इस स्कीम में आप कम से कम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये निवेश कर सकते हैं। पीपीएफ स्कीम 15 साल में मैच्योर होती है। साथ ही इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है।

अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के जरिए अपने बच्चे के भविष्य के लिए ढेर सारा पैसा बचाना चाहते हैं तो यह स्कीम बेहतर विकल्प साबित हो सकती है। फिलहाल यह स्कीम 7.1 फीसदी की दर से ब्याज दे रही है। अगर आप अपने बच्चे के नाम से इस स्कीम में हर महीने 1000 रुपये जमा करते रहेंगे तो आप उसके लिए 8 लाख रुपये से ज्यादा जोड़ सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, कैलकुलेशन के जरिए समझिए।

ऐसे जोड़ेंगे 8 लाख से ज्यादा

अगर आप इस स्कीम में हर महीने 1,000 रुपये निवेश करते हैं तो आप एक साल में 12,000 रुपये निवेश करेंगे। यह स्कीम 15 साल बाद मैच्योर होगी, लेकिन आपको इसे 5-5 साल के ब्लॉक में दो बार बढ़ाना होगा और लगातार 25 साल तक निवेश जारी रखना होगा। अगर आप 25 साल तक हर महीने 1,000 रुपये निवेश करते हैं तो आप कुल 3,00,000 रुपये निवेश करेंगे। लेकिन 7.1 प्रतिशत ब्याज दर पर आपको ब्याज से केवल 5,24,641 रुपये मिलेंगे और आपकी परिपक्वता राशि 8,24,641 रुपये होगी।

अंशदान के साथ ऐसे होगा विस्तार

पीपीएफ अकाउंट एक्सटेंशन 5 साल के ब्लॉक में किया जाता है। पीपीएफ एक्सटेंशन के मामले में निवेशक के पास दो विकल्प होते हैं- पहला, योगदान के साथ अकाउंट एक्सटेंशन और दूसरा, निवेश के बिना अकाउंट एक्सटेंशन। आपको योगदान के साथ एक्सटेंशन लेना होगा। इसके लिए आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस, जहां भी आपका अकाउंट है, वहां एक आवेदन जमा करना होगा।

ध्यान रहे कि आपको यह आवेदन मैच्योरिटी की तारीख से 1 साल पूरा होने से पहले जमा करना होगा और एक्सटेंशन के लिए एक फॉर्म भरना होगा। फॉर्म उसी पोस्ट ऑफिस/बैंक ब्रांच में जमा करना होगा, जहां पीपीएफ अकाउंट खोला गया है। अगर आप समय पर यह फॉर्म जमा नहीं कर पाते हैं, तो आप अकाउंट में योगदान नहीं कर पाएंगे।

तीन तरह से टैक्स की बचत भी होगी

पीपीएफ एक ईईई कैटेगरी की स्कीम है, इसलिए इस स्कीम में आपको तीन तरह से टैक्स छूट मिलेगी। ईईई का मतलब है एग्जेंप्ट एग्जेंप्ट एग्जेंप्ट। इस श्रेणी में आने वाली योजनाओं में सालाना जमा की जाने वाली राशि पर कोई टैक्स नहीं लगता है, इसके अलावा हर साल मिलने वाले ब्याज पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है और मैच्योरिटी के समय मिलने वाली पूरी राशि भी टैक्स फ्री होती है, यानी निवेश, ब्याज/रिटर्न और मैच्योरिटी तीनों में टैक्स की बचत होती है।

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