Gold Limit at Home: आयकर नियमों के अनुसार भारत में सोने की सीमा: क्या आप जानते हैं कि आप घर पर कितना सोना रख सकते हैं, क्योंकि सरकार ने इसके लिए भी एक सीमा तय की है और घर पर सोना रखने पर अलग-अलग टैक्स नियम हैं? आपको बता दें कि घर पर कितनी मात्रा में सोना या सोने के गहने रखे जा सकते हैं, इसके लिए सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं, जिनका पालन करना सभी के लिए जरूरी है।
सोना सदाबहार है, इसलिए हर कोई इसे अपने पास रखना चाहता है। गहने, सिक्के या बिस्किट के रूप में। अब डिजिटल गोल्ड और गोल्ड बॉन्ड का चलन भी बढ़ रहा है। भारत में लोग अपने घरों में सोना रखना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप घर पर कितना सोना रख सकते हैं, क्योंकि सरकार ने इसके लिए भी एक सीमा तय की है और घर पर सोना रखने पर अलग-अलग टैक्स नियम हैं।
घर में कितना सोना या सोने के गहने रखे जा सकते हैं (आयकर नियमों के अनुसार भारत में सोने की सीमा) इसके लिए सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं जिनका पालन करना सभी के लिए ज़रूरी है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को यह नहीं पता कि घर में रखने के लिए सोने की एक निर्धारित मात्रा होती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि सोना या उसके आभूषण खरीदते समय हमेशा ध्यान रखें कि उसका बिल लेना है और उस बिल को हमेशा संभालकर रखना है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के एक सर्कुलर में कहा गया है कि सोने के आभूषण रखने की कोई सीमा नहीं है, लेकिन आपको उसका स्रोत भी बताना होगा। क्योंकि अगर सबूत में कोई छेड़छाड़ या त्रुटि हुई तो आपका सोना जब्त किया जा सकता है।
सोने को लेकर सीबीडीटी के नियम
कौन कितना सोना रख सकता है
एक विवाहित महिला अपने पास 500 ग्राम तक सोना रख सकती है।
एक अविवाहित महिला अपने पास 250 ग्राम तक सोना रख सकती है।
एक पुरुष अपने पास 100 ग्राम तक सोना रख सकता है।
सोने के लिए टैक्स नियम
अगर आपने अपनी आय से सोना खरीदा है, जिसका खुलासा आपने किया है, या आपने खेती से कमाए पैसे से सोना खरीदा है, तो इस पर टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर आपने अपने घर के खर्च से बचाकर सोना खरीदा है या आपको विरासत में सोना मिला है, तो इस पर भी आपको टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि, सोने का स्रोत भी पता होना चाहिए। लेकिन आपको स्टोर किए गए सोने को बेचने पर टैक्स देना होगा।
अगर आप सोने को तीन साल तक रखने के बाद बेचते हैं, तो आपको इस बिक्री से होने वाली आय पर 20% की दर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। अगर आप सोने को खरीदने के तीन साल के भीतर बेचते हैं, तो इससे होने वाली आय आपकी कुल आय में जुड़ जाएगी, और इस पर करदाता के तौर पर आप जिस टैक्स स्लैब में आते हैं, उसके हिसाब से टैक्स लगेगा।