Fastag New Rule के अनुसार FASTag KYC चेक को इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली की दक्षता बढ़ाने और टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही प्रदान करने के लिए पेश किया गया है।
अगले कुछ दिनों में सड़क यात्रा करने की योजना बना रहे लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अनुसार, आपके फास्टैग के लिए नो योर कस्टमर (केवाईसी) कराने की समय सीमा आज 31 जनवरी को समाप्त हो रही है।
जो लोग केवाईसी नहीं करवा पाएंगे, उनका फास्टैग 1 फरवरी से निष्क्रिय हो जाएगा। FASTag वाहनों के लिए एक प्री-पेड टैग सुविधा है जो टोल प्लाजा पर इंतजार किए बिना बिना रुके यातायात की अनुमति देता है। फास्टैग आमतौर पर कार की विंडस्क्रीन पर लगाया जाता है।
FASTag KYC चेक को इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली की दक्षता बढ़ाने और टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही प्रदान करने के लिए पेश किया गया है। राजमार्ग निकाय ने कहा कि उसने यह पहल तब की जब उसे पता चला कि एक विशेष वाहन के लिए एक से अधिक फास्टैग जारी किए गए हैं और आरबीआई के आदेश का उल्लंघन करते हुए केवाईसी के बिना फास्टैग जारी किए जा रहे हैं।
Fastag New Rule अंतिम समय में FASTag KYC अपडेट के लिए क्या करें?
NHI ने Fastag New Rule के तहत 31 जनवरी की समय सीमा के संबंध में पिछले साल दिसंबर में अधिसूचना जारी की थी। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपने FASTag की KYC अपडेट करना भूल गए हैं, तो आप यहां क्या कर सकते हैं:
अधिकांश बैंक शाखाएं शाम 4 बजे तक बंद हो जाती हैं, इसलिए लोगों को व्यक्तिगत समाधान के बजाय ऑनलाइन सुविधा का लाभ उठाना होगा |
उस बैंक की FASTag वेबसाइट खोलें जिसने आपका RFID दस्तावेज़ जारी किया है। आवश्यक पृष्ठ तक पहुंचने के लिए, आप Google पर ‘FASTag’ कीवर्ड के साथ वेबसाइट का नाम देख सकते हैं।
अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके और प्राप्त ओटीपी दर्ज करके लॉग इन करें
माई प्रोफाइल सेक्शन में जाएं और केवाईसी टैब पर क्लिक करें
एड्रेस प्रूफ जैसी जरूरी जानकारी भरकर सबमिट करें और काम हो जाएगा। इसके बाद केवाईसी पेज आपकी केवाईसी स्थिति दिखाएगा |
Fastag New Rule के मुताबिक FASTag KYC पूरा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- वाहन का पंजीकरण
- प्रमाण पत्र
- पहचान प्रमाण
- निवास प्रमाण पत्र
- एक पासपोर्ट साइज
- फोटो पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड का उपयोग पहचान और पते के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है।
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