BH Number Plate Rules 2024 , अब BH नंबर प्लेट के लिए एकमुश्त देना होगा 14 साल का टैक्स, बदल गए नियम

BH Number Plate Rules 2024: बीएच नंबर प्लेट नियम: बीएच नंबर लेने के लिए अब एक साथ 14 साल का टैक्स देना होगा। पहले यह दो साल के लिए था। दो साल की अवधि समाप्त होने के बाद नंबर के नवीनीकरण का प्रावधान था। इसमें संशोधन कर 14 साल कर दिया गया है। इसके साथ ही ऐसे वाहन मालिक जिन्होंने पूर्व में दो साल के लिए बीएच नंबर लिया है, उन्हें भी 12 साल का टैक्स देना होगा।

BH Number Plate Rules 2024

BH Number Plate Rules 2024: बीएच नंबर टैक्स के लिए भारत (बीएच) नंबर लेने वालों पर टैक्स का बोझ बढ़ गया है। परिवहन विभाग अब दो साल की जगह 14 साल का टैक्स जमा करने पर बीएच नंबर (बीएच नंबर रजिस्ट्रेशन) देगा।

बीएच नंबर ले चुके वाहनों को 12 साल का टैक्स जमा करने का आदेश दिया गया है। विभाग के आदेश के बाद जिला परिवहन कार्यालय ने प्रक्रिया शुरू कर दी है।

वाहन मालिकों को भेजा जाएगा नोटिस

परिवहन कार्यालय ने बीएच नंबर लेने वाले 731 वाहन मालिकों को टैक्स जमा करने के लिए नोटिस भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। मालिकों को टैक्स जमा करने के लिए 60 दिन का समय दिया जाएगा।

ज्ञात हो कि वाहनों के लिए बीएच नंबर लेने के लिए अब 14 साल का टैक्स एकमुश्त जमा करना होगा। पहले यह दो साल के लिए था। दो साल की अवधि के बाद नंबर के नवीनीकरण का प्रावधान था। इसे संशोधित कर 14 साल कर दिया गया है।

60 दिन का समय दिया जाएगा

इसके साथ ही ऐसे वाहन मालिक जिन्होंने पूर्व में दो साल के लिए बीएच नंबर लिया है, उन्हें भी 12 साल का टैक्स जमा करना होगा। इसके लिए उन्हें 60 दिन का समय दिया जाएगा।

बताया गया कि पूर्व में दो साल के लिए बीएच नंबर लेने वाले अधिकांश लोगों ने नवीनीकरण नहीं कराया। जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा था।

बीएच सीरीज नंबर प्लेट क्या है?

बीएच सीरीज नंबर प्लेट ऐसे लोगों के लिए है जो सरकारी या प्रतिष्ठित निजी कंपनियों में काम करते हैं। जिनका देश के किसी भी हिस्से में तबादला होता है।

केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी, पीएसयू विभाग, रक्षा विभाग, कार्मिक विभाग और निजी क्षेत्र की कंपनियां जिनके कार्यालय कम से कम चार राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। इस नंबर को लगाने पर किसी भी राज्य में नंबर प्लेट नहीं बदलनी पड़ती।

बीएच नंबर प्लेट के नियमों में बदलाव किया गया है। अब इस नंबर के लिए 14 साल का टैक्स देना होगा। जिन लोगों ने पहले दो साल के लिए बीएच सीरीज ले रखी है, उन्हें 60 दिन के अंदर 12 साल का टैक्स देना होगा। ऐसे वाहन मालिकों को नोटिस भेजा जाएगा।

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