Traffic Rules 2024 बिना हेलमेट के बाइक चला सकते हैं ये लोग, ट्रैफिक पुलिस नहीं काटेगी चालान

Traffic Rules 2024 : देश में एक ऐसा वर्ग भी है जिसे इस नियम से पूरी तरह से आजादी दी गई है. अगर वो लोग ट्रैफिक पुलिस की नजरों के सामने बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं तो पुलिस उन्हें नहीं रोकेगी क्योंकि सरकार ने उन्हें बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने की आजादी दे रखी है |

Traffic Rules 2024

Traffic Rules 2024 , देश में लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक नियम बनाए गए हैं. अगर इन नियमों को तोड़ा जाता है तो भारी जुर्माना लगाया जाता है | इन्हीं नियमों में से एक है हेलमेट पहनना. अगर बिना हेलमेट के बाइक चलाते हुए पकड़े गए तो 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है | लेकिन देश में एक ऐसा वर्ग भी है जिसे इस नियम से पूरी तरह से आजादी दी गई है | अगर वो लोग बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हुए ट्रैफिक पुलिस की नजरों के सामने से गुजरते हैं तो पुलिस उन्हें नहीं रोकेगी क्योंकि सरकार ने उन्हें बिना हेलमेट के भी गाड़ी चलाने की आजादी दे रखी है| जानिए ऐसा क्यों है?

Traffic Rules 2024 इन लोगों को हेलमेट पहनने से छूट दी गई है

हम बात कर रहे हैं सिख समुदाय की. भारत में सिख समुदाय के लोगों को बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने की इजाजत है. इसका कारण यह है कि सिख समुदाय के लोग अपने सिर पर पगड़ी जरूर पहनते हैं। कई परतों से बंधी पगड़ी के ऊपर हेलमेट फिट नहीं होता। इस कारण वे हेलमेट नहीं पहन सकते। इसके अलावा लोगों की सुरक्षा के लिए दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने का नियम बनाया गया है। हेलमेट सिर को गंभीर चोटों से बचाने का काम करता है।

सिख समुदाय के लोगों के लिए यह काम उनकी पगड़ी से होता है। दुर्घटना के समय सरदार लोगों की पगड़ी हेलमेट का काम करती है और उनके सिर को गंभीर चोटों से बचाती है। इसी कारण सरकार ने इस समुदाय के लोगों को हेलमेट पहनने से छूट दी है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति की ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से वह अपने सिर पर हेलमेट नहीं पहन सकता तो उसे भी इस नियम से छूट दी गई है। लेकिन छूट पाने के लिए सबूत दिखाना जरूरी है।

देश में हेलमेट को लेकर ये हैं नियम Traffic Rules 2024

आपको बता दें कि भारत में हेलमेट रेगुलेशन और कानून के अनुसार, देश में सभी दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इस नियम की धारा 129 के अनुसार, अगर आप बिना हेलमेट पहने बाइक या कोई अन्य दोपहिया वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैं, तो आपसे 5000 रुपये तक का चालान वसूला जा सकता है। साथ ही, आपका ड्राइविंग लाइसेंस तीन साल के लिए निलंबित भी किया जा सकता है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, अगर दोपहिया वाहन पर 4 साल से अधिक उम्र का कोई बच्चा सवार है, तो उसके लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इसी तरह, सवार के पीछे बैठे किसी भी सह-यात्री के लिए भी हेलमेट अनिवार्य है।

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