Traffic Challan Rules: अगर आप नियमों का पालन करके गाड़ी चला रहे हैं, इसके बावजूद ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट देती है, तो आप ये तरीके आजमा सकते हैं और आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा।
सड़कों पर वाहन चलाने के लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना होता है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बनाए गए नियमों को लागू कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस को तैनात किया जाता है।
अगर कोई वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करता है तो ट्रैफिक पुलिस चालान काटती है। अलग-अलग नियमों के लिए अलग-अलग तरह के चालान काटे जाते हैं।
लेकिन अक्सर देखा जाता है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करने के बाद भी ट्रैफिक पुलिस कई बार चालान काट देती है।
अगर ट्रैफिक पुलिस आपका गलत चालान काटती है तो आप उनके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। ऐसे में चालान का भुगतान न करें। बल्कि आपको चालान को कोर्ट में चुनौती देनी चाहिए।
कोर्ट में जाकर जज के सामने पूरी घटना के बारे में अपनी दलील रखें। अगर आपकी दलील सही है तो कोर्ट आपका चालान रद्द कर देगा।
इसके अलावा आप सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक ट्रैफिक वेबसाइट echallan.parivahan.gov.in/gsticket/ पर जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ईमेल आईडी info@delhitrafficpolice.nic.in पर जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल रूम नंबर 11-2584-4444, 1095 पर भी कॉल कर सकते हैं।