Bank Deposit Limit: बैंकों में डिपॉजिट लिमिट को लेकर RBI का बड़ा ऐलान, शक्तिकांत दास ने शेयर की डिटेल

Bank Deposit Limit: आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि बैंकों में थोक जमा सीमा की समीक्षा की जाएगी। सिंगल रुपया टर्म डिपॉजिट की परिभाषा को भी नए तरीके से संशोधित किया जाएगा। आरबीआई पॉलिसी मीटिंग: भारतीय रिजर्व बैंक की पॉलिसी का ऐलान हो गया है।

Bank Deposit Limit

इस पॉलिसी में रेपो रेट को 6.5 फीसदी पर बरकरार रखा गया है। आरबीआई गवर्नर ने महंगाई और जीडीपी ग्रोथ को लेकर भी कई अहम बातें कहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात बैंक थोक जमा को लेकर रही। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि बैंकों में थोक जमा सीमा की समीक्षा की जाएगी। सिंगल रुपया टर्म डिपॉजिट की परिभाषा को भी नए तरीके से संशोधित किया जाएगा।

क्या 3 करोड़ रुपये की जमा राशि मिलेगी?

केंद्रीय बैंक बैंकों में थोक जमा सीमा की समीक्षा करेगा। केंद्रीय बैंक 3 करोड़ रुपये या उससे अधिक की सिंगल रुपया टर्म डिपॉजिट की परिभाषा को नए तरीके से संशोधित करेगा। यह सभी छोटे वित्त बैंकों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होगा। आसान शब्दों में कहें तो टर्म डिपॉजिट के मामले में आरबीआई 3 करोड़ रुपये या उससे अधिक की जमा राशि की समीक्षा करेगा। फेमा के तहत वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और आयात के लिए दिशा-निर्देशों को युक्तिसंगत बनाया जाएगा। जनवरी में बढ़ाई गई थी सीमा

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 1 जनवरी, 2024 को कहा कि उसने टियर 3 और 4 शहरों में अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए थोक जमा सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक करने का फैसला किया है। समीक्षा के बाद, टियर 3 और 4 में अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए थोक जमा सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक करने का फैसला किया गया। RBI ने कहा कि शहरी सहकारी बैंकों (टियर 3 और 4 शहरों को छोड़कर) के लिए थोक जमा सीमा 15 लाख रुपये और उससे अधिक होगी।

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