OBC Certificate News: कलकत्ता हाई कोर्ट में जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती और राजशेखर मंथा की डिवीजन बेंच द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें ओबीसी प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए थे।
Sushil Modi Dies: बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का 72 वर्ष की उम्र में पटना में निधन हो गया। वह कैंसर से जूझ रहे थे। उनके निधन से बिहार की राजनीति में शोक की लहर है. सुशील मोदी के निधन पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने दुख जताया है |
कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार (22 मई) को पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट ने 2011 से अब तक जारी किए गए करीब 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने का फैसला लिया है. अब नौकरी के आवेदन में भी ओबीसी सर्टिफिकेट स्वीकार नहीं किया जाएगा |
एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. इस फैसले के मुताबिक, हाई कोर्ट ने 2011 से जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) प्रमाणपत्रों को रद्द करने का आदेश दिया है. आपको बता दें कि इस फैसले के कई दूरगामी प्रभाव देखने को मिल सकते हैं |
हाईकोर्ट ने आदेश में क्या कहा?
कलकत्ता हाई कोर्ट में जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती और राजशेखर मंथा की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को यह फैसला दिया. इस जनहित याचिका में ओबीसी प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए थे. इस मामले में कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि ओबीसी प्रमाणपत्र 1993 अधिनियम के तहत गठित पश्चिम बंगाल पिछड़ा आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार ही बनाए जाने चाहिए |
तुष्टिकरण की राजनीति को बड़ा झटका- बीजेपी
हाई कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, ”ममता बनर्जी की तुष्टिकरण की राजनीति को एक और झटका लगा है.” कलकत्ता हाई कोर्ट ने ओबीसी उपश्रेणी में मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर दिया है. इसके साथ ही हाई कोर्ट ने 2010 से 2024 के बीच जारी किए गए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट भी रद्द कर दिए हैं. इस दौरान अगर भर्ती हुए लोग अपनी नौकरी बरकरार रखने में सफल रहते हैं तो वे किसी अन्य लाभ के हकदार नहीं होंगे |